न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने वाली महिला के विरूध्द द.प्र.सं. की धारा 340 के तहत एम.जे.सी. संस्थित की गई

जबलपुर-न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृगींऋश्री  विषेश न्यायाधीश (पाक्सो) जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना पनागर के अपराध क्रमांक 486/2021 अंतर्गत धारा 342,377,376 ए, 376 बी तथा 5,6 पाक्सो एक्ट में मिथ्या साक्ष्य देने वाले साक्षी के विरूध्द एमजेसी संस्थित की गई ।
घटना इस प्रकार हैं कि फरियादी की मां ने दिनांक 28/05/2021 को थाना पनागर जिला जबलपुर में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 27/05/2021 को सुबह 11 बजे उसकी बेटी जिसकी उम्र 05 वर्ष हैं, ने बताया कि पड़ोस का आरोपी कन्हैया उर्फ कन्नू केवट ने उसे दिनांक 26/05/2021 को शाम करीब 6ः00 बजे घर के आगे कुछ दुरी पर सरकारी हैंडपंप पर जहां उसकी बेटी पानी भर रही थी उसके साथ उसकी जेठानी का बेटा वहीं  हैंडपंप के पास कंचा खेल रहा था तभी आरोपी कन्नू उर्फ कन्हैया ने उसकी बेटी को जबरदस्ती गोद में उठाकर कृष्णा  यादव का मकान जिसमे  बिना दरवाजा का जिसमें भूसा रखा हुआ था वहां ले गया एवं उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। जब फरियादी के रोने की आवाज सुनकर उसकी बहन की बहु और उसकी बड़ी बहन आई तो फरियादियां ने उन्हे घटना के बारे में बताया जिस पर फरियादियां की मां ने एफआईआर द्वारा धारा 164 के कथन एवं जब्ती के मुख्य बिन्दुओं पर जानबूझकर मिथ्या कथन किये हैं, जिस पर विषेश लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा फरियादी की मां के विरूध्द द.प्र.स. की धारा 344 एवं 340 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। फरियादियां की मां के विरूध्द उक्त बिन्दुओं पर भादावि कि धारा 193 एवं पाॅक्सों अधिनियम की धारा 22(1) के संबंध में कार्यवाही की जायें। जिस पर से न्यायालय के द्वारा फरियादियां की मां के विरूध्द पृथक से एम.जे.सी. संधारित कर कार्यवाही करने के आदेश पारित किये।  

                                                

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