नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास व ₹2000 का अर्थदंड



जबलपुर-न्यायालय  श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी मोनू गुप्ता पिता श्री धनीराम गुप्ता को थाना गोहलपुर के  अपराध क्रमांक  791/2015  धारा 354, 456  भादवि, 3/4 पास्को एक्ट  में  03 वर्ष की सजा एवं कुल 2000 रूपये  का अर्थदंड से दण्डित किया गया।
 अभियोजन कथा इस प्रकार है कि फरियादिया की मां द्वारा थाना गोहलपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 19/10/2015 को रात्रि में फरियादिया  अपने नाना के साथ कमरे में सो रही थी तब रात्रि करीब 2:30 बजे फरियादिया के चिल्लाने की आवाज आई तो  पीड़िता की मां ने उठकर देखा तो आरोपी मोनू गुप्ता दौड़ते हुए भाग रहा था जिसके बाद पीड़िता ने बताया कि आरोपी मोनू गुप्ता उसके कमरे के अंदर घुस कर उसका हाथ पकड़ कर गलत काम करने की नियत से उसके हरम को खींच रहा था जिससे वह जाग गई और चिल्लाई तो आरोपी वहां से दौड़ कर भाग गया पीड़िता की मां के द्वारा  उक्त घटना की रिपोर्ट गोहलपुर थाना में लेख कराई। जिसके  आधार पर अभियुक्त के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
  श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा  विशेष न्यायाधीश पास्को जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी  मोनू गुप्ता पिता श्री धनीराम गुप्ता  को धारा 458 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 1000 का अर्थदंड व  धारा 354 में 03 वर्ष का कारावास  व 1000 का अर्थदंड से दंडित किया। 

                                                

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