जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश इन पर लगाया प्रतिबंधित



शिवपुरी-
कोरोना महामारी से शिवपुरी जिले के निवासियों के संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर संपूर्ण जिला शिवपुरी की राजस्व सीमान्तर्गत आगामी आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी।  आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार/उठावनी में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का आदि का पालन सुनिश्चित हो। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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