मतगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



शिवपुरी,जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में दिए गए प्रावधानों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
 विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना के दौरान और उपरांत निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों एवं व्यक्तियों द्वारा रैली, जुलूस एवं सभाएं आयोजित की जा सकती है। इस दौरान बिना अनुमति रैली, जुलूस, आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग किया जा सकता है। जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है जो शांति व्यवस्था बनाये रखने में बाधक होगी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक है।
जारी आदेश के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी राजनैतिक दल, विजयी अभ्यर्थिर्याे, उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेगा। किसी भी राजनैतिक दलों, विजयी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों व्यक्ति समूह एवं संस्था द्वारा समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन एवं साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय एवं अशासकीय स्कूल मैदान
भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी राजनैतिकदलों, विजयी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों व्यक्ति समूह एवं संस्था द्वारा संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डीजे /ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा द नॉइस पॉल्यूशन एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2000 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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