ग्रामीण क्षेत्र हेतु अपर कलेक्टर बने अग्निशमन प्राधिकारी, भवन स्वामियों के लिए फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र अनिवार्य


शिवपुरी, -
शासन आदेशानुसार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रकरणों के लिए कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर शिवपुरी को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है। वहीं नगरीय निकायों हेतु शासन स्तर से संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है।
अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के प्रावधानों के अनुसार अधिभोग से पूर्व सभी भवनों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के तहत 50 से अधिक पलंग अथवा बिस्तर वाले होटल, अस्पताल, आवासीय, धार्मिक एवं सामुदायिक भवन, 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवन तथा एक तल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले भवनों में फायर सेफ्टी प्रावधान भवन स्वामियों द्वारा कराया जाना आवश्यक है।
50 से कम पलंग अथवा बिस्तर वाले होटल एवं अस्पतालों के संचालक स्वयं अनुपालन कर पंजीकृत फायर इंजीनियर से प्रमाणीकरण प्राप्त कर संचालन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीन एवं पूर्व से निर्मित भवनों के लिए फायर सेफ्टी प्लान तथा विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र के आधार पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा 03 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसार आवासीय एवं शैक्षणिक भवनों के लिए ₹2000 (प्रथम 500 वर्गमीटर) तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु ₹2 प्रति वर्ग मीटर और अन्य भवनों के लिए ₹5000 (प्रथम 500 वर्ग मीटर) तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु ₹5 प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। अपर कलेक्टर ने भवन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने से 02 माह पूर्व उसका नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। नवीनीकृत प्रमाणपत्र आगामी 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा
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