पोहरी में खुलेआम आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां,हाथों में पार्टी का झंडा लेकर 5 दर्जन से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्तीओ ने निकला जुलूस



 पोहरी-नियम कानून आम जनता तक ही सीमित है या नेताओ पर भी इसे लागू किया जाता है पोहरी नगर में ऐसा ही काला अध्याय आज देखने को मिला ।जहाँ पर खुलेआम नियम कानून को ताक पर रख कर 5 दर्जन से अधिक कांग्रेसियो ने मैन चौराहा से लेकर पोहरी नगर में जुलूस के साथ जनसंपर्क किया।ऐसा इस लिया लगता है कि आज 10 तारीख को 6 बजे के बाद जनसंम्पर्क को अनुमति सिर्फ 5 लोगो से कम की है फिर पोहरी नगर में 5 दर्जन से अधिक कार्यकर्ती को 11 मई 2019 शनिबार को जनसंम्पर्क की अनुमति किसने दी। ऐसा लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्या बनी अधिकारी व कर्मचारी भी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देने लगे ।ऐसा इस लिया क्योंकि पोहरी क्षेत्र में 12 मई को चुनाव होना है और 10 तारीख को 6 बजे के बाद 5 व्यक्ति से  अधिक लोगो भी प्रचार नही कर सकते है
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश दिए है कि शिवपुरी जिले की सीमा के अंतर्गत चुनाव प्रचार समाप्ति 10 मई 2019 शाम 06 बजे के उपरांत कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, समूह ( 5 व्यक्तियों से अधिक संख्या नहीं) एकत्रित होकर (प्रत्याशी, राजनैतिक दल) मौन जलूस, जनसंपर्क/रैली नहीं निकाल सकेंगे।
उसके बाद भी 11 मई को सुबह 10 बजे से लेकर समाचार लिखे जाने तक पोहरी मैन नगर में 5 दर्जन से अधिक कांग्रेसी हाथ मे कांग्रेस का झंडा लेकर पोहरी प्रचार कर रहे है ऐसा नही है कि पोहरी पुलिस को भी इसकी जानकारी है इसके बाद भी सरकार की हाथ की कठपुतली बना प्रशासन यहा ये सब आंखे खोलकर देखता रहा  

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