डकैती करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल



 

बड़वानी-न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  सेंधवा उदयसिंह मरावी  द्वारा अपने फैसले में लूट व डकैती करने के आरोप में आरोपी हुकुम पिता भारसिंह निवासी मेंडसिंग्या तेह सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 458, 395/149, 397, 324/149 व 321/149 भादवि  मे  10 वर्ष के कारावास  एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से  पैरवी संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।  
मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि  घटना  दिनांक  22.07.2016 को फरियादी सीताराम के घर पर रात्रि  करीब 03 बजे  आरोपी हुकुम व अन्य आरोपी ने मिलकर फरियादी के घर से एक बकरी व एक बकरा,सेमसंग मोबाईल एवं अन्य जेवरात ले गये और  फरियादी की पत्नी के साथ आरोपीगणो ने मारपीट की व गले में चाकू अडाकर जान से मारने की धमकी देते हुए पायजेब भी निकाल ले लिये।आरोपीगण ने फरीयादी के घरवालो के साथ मारपीट की व घर पर पत्थर फेंकते हुए जंगल की और भाग गये। फरियादी ने थाना सेंधवा ग्रामीण पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी प्यार सिंह व अन्य आरोपीगण के विरूध्द विभिन्न धारा में अपराध पंजीबध किया। आरोपी प्यार सिंह,सोनु ,राजु, कुमार, भीमा को पूर्व में दण्डित किया जा चुका है। आरोपी हुकुम फरार था जिसे बाद में गिरफतार किया गया।
                                                                                                 

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