ओरछा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 04.12.2020 को पुलिस चौकी नराई थाना ओरछा को मुखबिर से सूचना मिली कि टाइल फैक्ट्री के पास एक लाल रंग का ट्रेक्टर मय ट्राली जिसमें अवैद्य रेत भरी हुई है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस चौकी नराई थाना ओरछा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ट्रेक्टर मय ट्राली जिसमें अवैद्य रेत भरी थी एवं ट्रेक्टर के चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम वीरन पिता कालीचरन अहिरवार निवासी भगवंतपुरा जिला झांसी (उ.प्र.) बताया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त रेत के संबंध कोई दस्तावेज नहीं है एवं रेत का चोरी से अवैद्य परिवहन किया जा रहा है। जिस पर पुलिस थाना ओरछा द्वारा जब्ती की कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 346/2020 अंतर्गत धारा 379 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी ट्रेक्टर चालक वीरन अहिरवार निवासी भगवंतपुरा जिला झांसी (उ.प्र.) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ओरछा के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी के उक्त जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
