जिला बदर आरोपी को न्यायालय द्वारा भेजा गया जेल



 बड़वानी- न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय बड़वानी सुमित्रा ताहेड़ द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 एवं 188 भादवि में आरोपी चिकु उर्फ अभिषेक पिता किशोरसिंह उम्र 25 साल निवासी चुना भट्टी जिला बड़वानी को जेल भेजा गया।  
  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 08.12.2020 को थाना बड़वानी पदस्थ को कस्बा भ्रमण के दौरान जरीये मुखबिर सूचना मिली की चुना भट्टी बड़वानी का चिकु उर्फ अभिषेक पिता किशोर जिला बदर है और चिकु उर्फ अभिषेक ग्राम तलुन में आया है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये स्थान ग्राम तलुन में पुलिया के पास में जिला बदर चिकु उर्फ अभिषेक दिखा जिसे हमराही आर. व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा उससे नाम पता पूछने पर पर उसने अपना नाम चिकु उर्फ अभिषेक पिता किशोरसिंह उम्र 25 साल निवासी चुना भट्टी जिला बड़वानी का होना बताया।  आरोपी का कृत्य मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम उलंघन पाया जाने से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 एवं 188 भादवि मे आरोपी को गिरफ्तार कर थाना बड़वानी मे अपराध क्रमांक 798/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया गया एवं आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजा गया। 
 
                                                  

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.