विधिक साक्षरता शिविर में महिला कर्मचारियों को पॉश एक्ट सहित कानूनों की दी जानकारी


शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी के मार्गदर्शन में गतदिवस एडीआर भवन शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रंजना चतुर्वेदी ने की।

शिविर में उपस्थित न्यायिक महिला कर्मचारियों को सचिव श्रीमती रंजना चतुर्वेदी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकार होती है, तो वह संबंधित शिकायत समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

इसके साथ ही शिविर में नालसा नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। शिविर का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें न्यायिक संरक्षण की जानकारी प्रदान करना रहा।

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