शिवपुरी। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के एक प्रकरण में प्रशासन ने मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ग्राम देवपुर, तहसील बैराड़ निवासी मृतक सूखा पुत्र गुल्ली यादव के वैध वारिस पुत्र गोपाल यादव को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
संयुक्त कलेक्टर शिवपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सहायता राशि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163(अ) के अंतर्गत प्रदान की गई है। शासन की इस योजना के तहत हिट एंड रन मामलों में मृतक के आश्रितों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके।
प्रशासन ने संबंधित परिजनों को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर राशि प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं।