शिवपुरी | राज्य शासन ने संबल योजना और म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली चोरी संबंधी कोर्ट लंबित प्रकरणों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य शासन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने विशेष लोक अदालतों के आयोजन की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों के जून 2018 तक के घरेलू संयोजन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि माफ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इन हितग्राहियों को जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संयोजन पर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के बिजली बिल की सुविधा दी गई है।