नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को मिली 'सजा-ए-मौत'-

दतिया -इन्दरगढ़, मासूम ऋषभ गुप्ता के साथ दुष्कर्म करने तथा उसकी हत्या करने के मामले में आज माननीय न्यायालय द्वारा एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। जबकि एक अन्य आरोपी का मामला अभी जुबेनाईल कोर्ट में विचाराधीन है। 
विगत 2 मार्च को नंद किशोर गुप्ता एवं दिलीप उर्फ रानू साहू नामक आरोपी बीजासेन मुहल्ला, टावर के पास रहने बाले नाबालिग युवक ऋषभ गुप्ता क बहला फुसला कर ले गये और उसके साथ जबरन दुष्कृत्य किया। बाद में इन आरोपियों ने ऋषभ की निर्मम हत्या कर उसकी लाश देलुवा के पास नहर में फेक दी थी। होली के अवसर पर घटित इस बड़ी वारदात को दतिया एसपी मयंक अवस्थी ने बड़ी चुनौती के तौर पर लेते हुये आरोपियों को तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी। तत्कालीन टीआई वाय एस तोमर ने भी आरोपियों का सुराग लगाने हेतु अपनी टीम के साथ एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। 2 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली और दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गये। लेकिन गिरफ्तार होने से पूर्व ही आरोपीगण ऋषभ की हत्या कर चुके थे। पुलिस द्वारा इस क्रूरता पूर्ण किये गये अपराध की विवेचना भी त्वरित गति से की गई। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया था। जिस पर आज
इन्दरगढ़ थाना प्रभारी अजय चानना ने एक आरोपी नंदकिशोर गुप्ता को न्यायालय पेश किया। जहां माननीय न्यायाधीश हितेन्द्र द्विवेदी ने आरोपी नंद किशोर को फांसी की सजा सुनाई। जबकि सह आरोपी दिलीप उर्फ रानू साहू के नाबालिग होने के कारण मामला जुबेनाईल कोर्ट में विचाराधीन है।
अभियुक्त नंद किशोर को आईपीसी की सहपठित धारा 364 A, 13 के तहत मृत्यु दण्ड एवं रू. 25 हजार का जुर्माना, धारा 377 के तहत 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार जुर्माना, धारा 302 के तहत मृत्यु दण्ड एवं 25 हजार रू. जुर्माना, धारा 201के तहत 7 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रू. जुर्माना तथा 5/6 पास्को अधिनियम के तहत आजीवन कारावास तथा 25 हजार रू. का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अलग-अलग धाराओं के तहत लगाये गये जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक धारा के तहत 6 माह से 1 वर्ष की अलग से सजा बढ़ाये जाने की सजा सुनाई गई है।

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