प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसान 15 जनवरी तक पंजीयन कराए

शिवपुरी- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2018-19 में क्रियान्वयन समिति की बैठक नवागत कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी की अध्यक्षता में कल जिलाधीश कार्यालय शिवपुरी के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। 


बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक  अजय के. पालीवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन, जिला अग्रणीय बैंक प्रबंधक  महेश शर्मा, नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक  राजा जी अय्यर, उपसंचालक कृषि  आर.एस.शाक्यवार, एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेस कंपनी के सुशील तिवारी सहित विभिन्न बैंको के जिला समन्वयक और जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। 


बैठक में सुशील तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(पी.एम.एफ.बी.वाय) के तहत शिवपुरी जिले में जिला स्तर पर मसूर एवं पटवारी हल्का स्तर पर गेंहू, चना, सरसों के बीमा हेतु फसलें अधिसूचित की गई है। किसानों को 540 रूपए प्रति हेक्टेयर के मान से, चना के लिए 525 प्रति हेक्टेयर, सरसों के लिए 390 रूपए प्रति हेक्टेयर के मान से बीमा कराने हेतु प्रीमियम राशि 15 जनवरी 2019 तक जमा करानी होगी। अऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा या अपने संबंधित बैंक जहां कृषक का ऋण या बैंक बचत खाता है, वहां आवश्यक दस्तावेजों को देकर एवं बैंक खाते से प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते है। 


ऋणी कृषकों के बीमांकन हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी विवरण, प्रोसेसिंग फीस फार्म/क्लेम फार्म एवं समस्त ऋणी कृषकों के बैंक खाता संख्या आधार संख्या एवं मोबाईल नम्बर होने अनिवार्य है। अऋणी कृषकों के बीमांकन हेतु भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण-पत्र(पटवारी अथवा ग्राम पंचायत), पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव पत्र एवं आधार नम्बर, पहचान पत्र(पहचान प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड), बैंक पासबुक की प्रतिलिपि लाने होंगे। अभिकर्ता से बीमा कराने की स्थिति में बैंक पासबुक की प्रतिलिपि अनिवार्य होगी।


Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.