जनता से किए गए वायदे हमारी सरकार कर रही है पूरे- मंत्री तोमर



पोहरी-प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी  प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याओं को मौके पर ही निदान करने हेतु जनसमस्या निवारण शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे है। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण शिविर में संभव नहीं हुआ है, उन आवेदनों के निराकरण हेतु गांव में ही 15 दिन बाद शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसकी जानकारी संबंधित आवेदक को भी दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से इस प्रकार की शिविरों का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।
प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर आज जनपद पंचायत पोहरी की ग्राम पंचायत बमरा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश राठखेड़ा, जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा, उपाध्यक्ष  अरविंद चकराना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  एच.पी.वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पोहरी श मुकेश सिंह,  सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री  हरवीर सिंह रघुवंशी, राकेश गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन आदि उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि जनता से जो वायदे किए थे, उन्हें राज्य सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओ की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में पहली बार प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 51 हजार रूपए की राशि गरीब की कन्या के विवाह हेतु दिए है। जिससे गरीब की कन्या की शादी भी धूमधाम से हो सके।
प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकार ने विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए बीपीएल की सीमा हटा दी गई है। अब विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड और बैंक की पासबुक देनी होगी। राज्य सरकार ने विधवा पेंशन योजना के तहत हितग्राही को 300 रूपए की पेंशन राशि को बढ़ाकर 600 रूपए कर दिया गया है। जिसे शीघ्र ही 1 हजार रूपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 
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