श्योपुर- श्योपुर में मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त दिखाई दिया।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में मप्र पब्लिक हेल्थ 1949 की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण मप्र राज्य के लिए संक्रमण रोग घोषित किया है। साथ ही अधिनिमय की धारा 51 के अंतर्गत नोबल कोरोना को सम्पूर्ण मप्र राज्य के लिए अधिसूचित सक्रमक रोग घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत श्योपुर शहर के बंजारा डैम के आस-पास का क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर रूपेश उपाध्याय द्वारा श्योपुर शहर के बंजारा डैम के आस-पास घोषित कटेंन्मेट जोन में जानकारी संकलित करने एवं काॅन्टेªट हिस्ट्री तैयार करने के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसके अंतर्गत प्रभारी तहसीलदार बडौदा श्री शिवराज मीणा, राजस्व निरीक्षक बडौदा दिव्यराज धाकड, श्योपुर श्री टीएस लकडा, पटवारी सर्व योगेश जिदंल, हनुमान मेहरा, अपसरा अंसारी, नितेश मीणा, पूजा ठाकुर, प्रीति सिकरवार, दीवानसिहं बाजोरिया, अरविन्द गुप्ता, डोगर शर्मा, पुरूषोत्तम राठोर, महेन्द्र कोमोर, शिवचरण खरे, रामअवतार सुमन एंव माया शिवहरें की ड्यूटी लगाई गई है।