मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त


शिवपुरी-जेएमएफसी न्‍यायालय कोलारस ने मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन को निरस्त किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी ने की। 
शिवपुरी| मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 1 जुलाई 2020 की शाम को वह सुरेंद्र सिंह का चचेरा भाई पिस्तम घर के बाहर बैठा था तभी उसके गांव के जसराम गुर्जर और गोविंद गुर्जर आ गए और उस दिन हुई लड़ाई पर से उसे मां एवं बहन की गालियां देने लगे। जब पिस्तम ने आरोपियों को गाली देने से मना किया तो उन्होनें पिस्तम की फरसे से मारपीट करने लगे जब मैं पिस्तम को बचाने के लिए गया सुरेश, विजय गुर्जर व रामहेत ने मेरी लाठियों से मारपीट की जिससे हम दोनों को चोटें आई | फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोलारस में अपराध क्रमांक 244/20 धारा 451, 323, 324, 294, 506, 34, भादवी लेखबद्ध कराई| पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान धारा 326, 307 भादवि का इजाफा किया । आरोपियों के पक्ष की तरफ से जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 


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