शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी इंसाफ़ खान निवासी मुगावली का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूनम वर्मा के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 18.08.2020 को थाना करैरा को मुखबिर से सूचना मिली की 1 व्यक्ति मुंगावली तिराहे पर नीले रंग की दो केनो में अवैध शराब लिए वाहन के इंतजार में खड़ा है। जब पुलिस मुंगावली तिराहे पर पहुंची तो आरोपी उन्हें देखकर भागने लगा। पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़कर केनो को खुलवाया तो उसमें देसी शराब पाई गई जब आरोपी से इस संबंध में वैध लाइसेंस मांगा तो आरोपी कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों कैनो की लगभग 60 लीटर शराब को जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
