तलवार से हमला करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल


 

शिवपुरी।जेएमएफसी न्यायालय करेरा ने मारपीट करने वाले आरोपी इन्शाफ़ खान व साहब सिंह लोधी को जेल भेजने का आदेश दिया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार  भदोरिया जी ने की। 
 मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 28/07/2020 को शाम करीब 7 बजे आरोपी   इंसाफ़ खान व साहब सिंह  लोधी ने फरियादी से पुड़िया मांगी तो फरियादी ने देने से मना कर दिया  तब आरोपियों ने  फरियादी व उसकी बहन वाह मां पर तलवार से हमला कर दिया जिससे उनके हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई अगले दिन फरियादी  ने  जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना करैरा में अपराध क्रमांक 425/2020 धारा 452,323,324, 294,506, एंव 34 भादवी में लेखबध्द कराई। तथा बाद मे मेडिकल रिपोर्ट  मे हाथ में फ़ेक्चर  व सार्प कटिंग पाये जाने पर धारा 326 का इजाफ़ा कर  पुलिस के द्वारा आरोपियों को  गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया ।
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