धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करने वाली महिला की जमानत निरस्त



भिण्ड।  न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष जिला भिण्ड के न्यायालय में धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करने वाली महिला सूरजमुखी यादव पत्नी मेवाराम यादव निवासी ग्राम किटी थाना ऊमरी भिण्ड द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेष किया गया। प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी अभियोजन द्वारा करते हुयें जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 
               जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया केतुका की कोई संतान नहीं हैं। आरोपी चरन सिंह उसके पास उसके मायके आया और बोला कि वह उसे आवास दिला देगा और उसके भिण्ड ले आया और धोखाधड़ी से उसके हिस्से की जमीन साढ़े तीन बीघा भूमि अपने नाम करा ली और किटी मौजे की भूमि रकवा 0.30 अपनी मां सूरजमुखी के नाम करा ली और विक्रय पत्रों पर छलपूर्वक उसके हस्ताक्षर करा लिये। विक्रय पत्र के साक्षी रामसिंह एवं तारासिंह द्वारा षड़यंत्र किया गया हैं। फरियादिया केतुका द्वारा पुलिस अधीक्ष्ज्ञक भिण्ड को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी जांच उपरांत थाना ऊमरी में  आरोपी चरन सिंह, सूरजमुखी, रामसिंह व तारा सिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328/2019 धारा 420,465,467,468,471,34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  


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