शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय तहसील पिछोर के न्याायालय ने आरोपी छोटेलाल पुत्र पर्वत लोधी उम्र 21 साल निवासी बड़ा स्कूल भौती का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि आरोपी ने फरियादी का एटीएम मय पासवर्ड मय लिफाफा चोरी कर उस एटीएम कार्ड से उसके से खाते से कई बार में रुपए ₹58000 धोखे से निकाल लिए गए। जब फरियादी को पता चला तो फरियादी के द्वारा थाना भौती में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट से थाना भौंती ने आरोपी छोटेलाल लोधी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 235/ 20 धारा 379, 403 आईपीसी मे अपराध कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।