शिवपुरी।श्रीमती सिद्धि मिश्रा द्वितीय अपर सत्र न्याायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी गजराज चिडार का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अति. अभियोजन अधिकारी श्री हजारीलाल बैरवा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्य्म से की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादिया के द्वारा दिनांक 01.11.2019 को अपनी बेटी के गुम हो जाने के संबंध में पुलिस थाना देहात शिवपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 324/2019 धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के द्वारा पीडिता को बरामद किया गया जिसमें पीडिता द्वारा उसे बहलाफुसलाकर ले जाने के कथन दिये गये। पीडिता के कथनानुसार आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट का इजाफा कर एवं आरोपी गजराज चिडार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
