शिवपुरी-द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमती सिद्धि मिश्रा( विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट) ने नाबालिक बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राहुल बाल्मीकि का जमानत निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया।प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 18.08.2020 को करीब रात्रि 4 आरोपी फरियादिया के घर आकर उसकी खटिया पर बैठकर चड्डी के अंदर हाथ डालने लगा। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा थाना छर्च में अपराध क्रमांक 64/2020 धारा 354, भादवि 7/8 पॉस्को एक्ट मैं लेखबद्द कराई। उक्त रिपोर्ट से पुलिस ने आरोपी राहुल बाल्मीकि को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
