शिवपुरी।प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवीन्द्र यादव का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा । प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार भदोरिया के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दो वर्ष पूर्व दिनांक 13.12.2017 को फ़रियादिया के पिता ने थाना दिनारा में रिपोर्ट दर्ज कराइ कि में लड़की कल रात को किसी को बिना बताये घर से गायब हे इस पर गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया इसके बाद दिनांक 3.1.18 को लड़की द्स्तायाव कर कथन लिये ओर बताया कि अरोपी रवीन्द्र यादव व उसके अन्य साथी उसे गाड़ी में जबर्दस्ती उसे भगा कर ले गया थे व उसके साथ सभी ने दुष्कर्म किया उक्त कथन अधार पर विवेचनापरान्त आरोपियो पर अप. क्र 06/18 धारा 366,506,376D, 34 का मामला दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा था।
इसके बाद आज दिनांक 9/9/2020 को आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति लगाइ गई गया जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायालय ने आरोपी रवीन्द्र यादव को जेल भेजने का आदेश दिया
