शिवपुरी।न्यायालय जेएमएफसी कोलारस नें नाबालिका को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है | प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 3 अगस्त 2020 को फरियादिया व उसका दामाद अशोकनगर नगर मेला सावन पर गए थे घर पर फरियादिया का पति व उसकी लड़की थे दिनांक 4 अगस्त 2020 के समय करीब 9:00 बजे जब फरियादिया व विनोद दामाद अशोकनगर से वापस आए तो पता चला कि उसकी लड़की रात से घर पर नहीं है। लड़की की तलाश आसपास गांव रिश्तेदारी में की पर नहीं मिली। फरियादिया को गांव के मनीष लोधी पर शक होने के आधार पर घटना की रिपोर्ट थाना इंदार में अपराध क्रमांक 146/20 धारा 363 भादवी लेख कराई गई | पीड़िता एवम् आरोपी मनीष को दस्तयाब कर प्रकरण में धारा 376 भादवि एवम् 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया |
