अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा


 

शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले  वाले आरोपी  ईदल सिंह पुत्र ओतार सिंह  का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनल गुप्ता के द्वारा की गई। 

                 मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 28.08.2020 को  थाना  थाना सीहोर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि  थाना सीहोर के अंतर्गत जरावनी नाले के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का उत्खनन कर रहे हैं  सूचना की तस्दीख करने हेतु मय फ़ोर्श सहित     जरावनी नाला पर पहुंचे तो देखा कि एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं  तब ट्रैक्टर चालक से  पूछताछ की गई  तो उसने अपना नाम  ईदल सिंह  पुत्र राजवीर सिंह बताया पुलिस ने रेत उत्खनन के संबंध में जब उससे रॉयल्टी चाही गई तो उसने रॉयल्टी ना होना बताया  जिस पर पुलिस द्वारा धारा  379,414 भादवि  के तहत  अपराध पंजीबद्ध कर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया
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