साइड मागने पर पिस्टल से फायर कर घायल करने वाले आरक्षक का जमानत आवेदन खारिज



 

भिण्ड।  न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, भिण्ड म0प्र0, के न्यायालय में आरोपी आरक्षक 692 रघुवीर सिंह सिकरवार पुत्र सुखपाल सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा  आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 

      जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 27.5.19 को फरियादी आलोक सिंह, संजू एवं पिंटू के साथ ग्राम परसाला में विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में सह अभियुक्त भरत त्यागी व आरोपी आरक्षक रघुवीर सिंह सिकरवार का किसी अन्य से झगड़ा हो रहा था। अभियोगी द्वारा यह कहने पर कि ’’साहब साइड से हो जाओ, मैं अपनी गाड़ी निकाल लूं’’ तो आवेदक व अन्य आरोपी ने अभियोगी की मां बहिन की गंदी-गंदी गालियां दीं तथा लात घूसों से मारपीट की। अभियोगी के साथ वाले लड़कों द्वारा बचाने पर आरोपी रघुवीरसिंह ने जान से मारने की नियत से पिस्टल से दो फायर किये जो उसके पेट में लगे जिससे वह गिर गया। उसके बाद आरोपीगण अपनी बाइक से भाग गये। अभियोगी के साथ के पवन और पिंटू जाटव ने अभियोगी के पिता को फोन पर जानकारी दी और उसे भिण्ड अस्पताल लेकर आये जहां से उसे ग्वालियर रैफर किया गया जहा जयारोग्य अस्पताल में उसका इलाज हुआ। आरोपी रघुवीर  एवं अन्य के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र रौन द्वारा अप.क्र. 130/19 धारा 307, 294, 323 सहपठित 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
                                                                                        
        

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