अवैध चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज






जबलपुर- दिनांक 12/06/2021 को जब हमराह स्टाफ  पेट्रोलिंग इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुआ था, उस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खजरी बाईपास अंडा दुकान के सामने एक व्यक्ति अवैध रूप से अपराध करने की नियत से चाकू लिए खड़ा है। सूचना पर हमराह स्टाफ थाना माढ़ोताल जब खजरी बायपास अंडा दुकान के सामने पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरुण जाट पिता रमेश चंद्र जाट उम्र 37 वर्ष निवासी कंजड़ मोहल्ला घमापुर जिला जबलपुर का रहने वाला बताया जिसकी  गवाहों के समक्ष तलाशी ली, तो आरोपी के कमर के दाहिने तरफ एक चाइना का बटनदार चाकू मिला जिस के संबंध में पूछने पर लाइसेंस कागजात मांगने पर वह पेश नहीं कर सका। आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट का मामला थाना माढ़ोताल में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त  अरुण जाट को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती मोना शुक्ला पांडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुखलाल मार्को के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.