शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत पूरे जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा। जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। रविवार को कोरोना कफ्र्यू के दौरान जिले में संचालित पेट्रोल.पंप, दूध डेयरी खुली रहेंगी एवं गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक.आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, व्यायामशाला पूर्णत: बंद रहेंगे। संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थलों में एक समय में केवल 4 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। शेष धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में नियमानुसार गतिविधियां प्रात: काल 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। जिसमें पूर्व में जारी आदेश प्रथम दिवस में बांये तरफ की दुकानें एवं दूसरे दिवस दांये तरफ की दुकानें खोले जाने को विलोपित करते हुए बाजार की सभी दुकानें रात्रि 10 बजे तक रविवार को छो?कर प्रतिदिन खोली जा सकेंगी। ई.कॉमर्स से संबंधित सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
अधिकतम 10 लोगों के साथ शव.यात्राए अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी तथा विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोग आरटी पीसीआर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही सम्मिलित हो सकेंगे। जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध को विवाह में सम्मिलित हो रहे लोगों की सूची आयोजन पूर्व देनी होंगी। कार्यक्रम में सामाजिक दूरीए मास्कए सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। विवाह समारोह पर निगरानी हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निगरानी दल गठित किया जाकर प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जायेगी।
सैलून की दुकानें इन शर्तों के पालन करने के उपरांत ही खोली जा सकेंगी
हेयर गाउन. उपभोक्ता स्वयं अपना गाउन ;तोलियाद्ध लावेगा। एक ग्राहक का तोलिया दूसरा ग्राहक उपयोग नहीं करेगा सेलून संचालक को अपना कोई भी गाउन;कप?ाद्ध उपयोग नहीं करेगा। दुकान पर आने वाला प्रत्येक ग्राहक एवं द्कान संचालक मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करेंगे। प्रत्येक उपभोक्ता के बाल काटने के पश्चात केश शिल्पी अपने हाथों को हेण्ड वांश से अच्छी तरह साफ करेगाए हाथ सुखाने के पश्चात ही नये उपभोक्ता को सेवाएं देगा। बुखारए जुकामएखांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।
अन्य आवश्यक दिशा निर्देश
दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर स्वयं मास्क लगायेंगे एवं मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। इस आशय का एक फ्लैक्सए बैनरए स्टीकर नो मास्कए नो सर्विस दुकान एवं प्रतिष्ठान के बाहर लगायेंगे तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिए नि:शुल्क मास्कए सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दुकानए प्रतिष्ठान को सील्ड किया जाएगा तथा अर्थदंड वसूला जाएगा। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी एवं चूने से गोले बनाये जाकर कराया जाएगा। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान संचालक का उत्तरदायित्व होगा। सभी सार्वजनिक स्थलोंए कार्य.स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन की दशा में चालानी कार्यवाही की जाएगी। होम आइसोलेट किये गये व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोविड.19 के संबंध में शासनए जिला प्रशासनए पुलिस द्वारा जारी किये दिशा.निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकानए प्रतिष्ठान के बाहर स्वयं के टीकाकरण कराये जाने का प्रमाण पत्र चस्पा करेगा एवं आने वाले ग्राहकों से टीकाकरण कराने की अपील हेतु स्टीकरए फ्लैक्स चस्पा करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
