डिण्डौरी :- मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 433/2020 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 61/2020 के आरोपी राजेश पिता जयसिंह आयाम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खरगहना थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी एवं आरोपी दयालू उर्फ मुकेश पिता स्व. सम्मेलाल सैयाम उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम पचगांव थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 31.05.2020 को रात लगभग 08:00 बजे से दिनांक 01.06.2020 को सुबह 07:00 बजे के मध्य ग्राम खरगहना बांध थाना डिण्डौरी में लाठी व हाथ-मुक्का से मारपीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 302, 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 302, 34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 500-500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपीगणों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये
