राजनैतिक विज्ञापनों का एमसीएमसी समिति से प्रमाणीकरण कराना होगा



शिवपुरी- लोकसभा निर्वाचन 2019 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को विज्ञापनों के प्रसारण के पूर्व जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग समिति से प्रमाणीकरण कराना होगा। जिसमें टेलीविजन चैनल और केवल नेटवर्क, शाॅपिंग माॅल, सिनेमाघर, एलईडी के माध्यम से आॅडियों-वीडियों वाले विज्ञापनों एवं ई-पेपर का भी प्रमाणिकरण कराना होगा। बिना प्रमाणीकरण के प्रसारण नहीं कर सकेंगे।

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व या किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन मीडिया सटिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति के समक्ष करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रोनिक फार्म में (सीडी या डीवीडी) दो प्रतियोें के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों के ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के बारे में भी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार को समिति से प्री-सर्टिफिकेशन कराना आवश्यक होगा। बल्क में एसएमएस प्रसारित करने के पूर्व समिति से प्री-सर्टिफिकेशन लेना होगा।

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