अंजड- देश मे अब नया मोटरयान संशोधन कानून लागू हो गया है जिसमे सड़क हादसों को रोकने के लिए कठोर सजाओं का प्रावधान किए गए है,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के द्वारा शराब पीकर मोटरसायकल चलाने वाले आरोपी सचिन पिता जगन्नाथ चौधरी निवासी जैन मोहल्ला ठीकरी को उसके उक्त कृत्य में दोषी पाते हुए उसे न्यायालय उठने तक कि सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।अभियोजन की और से प्रकरण में पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन पुलिस थाना ठीकरी के पुलिस अधिकारी जोगेंद्र पाटीदार व कोटवाल जाधव पुलिस स्टॉफ के साथ ठीकरी चौपाटी पर आने जाने वाले वाहनों की जाँच कर रहे थे तभी आरोपी सचिन उसकी मोटर एम,पी,46 एम,आर,7251 को शराब के नशे में लहराते हुए चला रहा था जिसे पकड़कर चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया जिसमें चिकित्सक द्वारा आरोपी सचिन के द्वारा शराब का सेवन कर रखना बताया।
पुलिस द्वारा आरोपी सचिन को न्यायालय अंजड में प्रस्तुत किया गया था जँहा पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया।