ओरछा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 को आरोपीगणों महेंद्र और दिग्विजय निवासी सफेराखुर्द थाना सिमरा द्वारा रेप का अवैध उत्खनन किए जाने के दौरान खनिज अधिकारी पंकज मिश्रा द्वारा मय स्टाफ के आरोपीगणों को पकड़ने पर आरोपीगणों द्वारा खनन अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की की एवं धक्का देकर गिराने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर आरोपीगणों के विरुद्ध थाना सिमरा में अपराध क्रमांक 139/20 अंतर्गत धारा 353, 332, 186, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 28.12.2020 को पुलिस द्वारा दोनों आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ओरछा में पेश किया गया, जहां पर आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। उक्त जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार शर्मा ने विधि सम्मत तर्कों से किया, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
